सरकारी अधिकारियों को सिर्फ असाधारण मामलों में ही अदालतों में बुलाया जाए, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में विचार के लिए पेश एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) के मसौदे में केंद्र सरकार ने कहा है कि अदालतों में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत हाजिरी केवल असाधारण मामलों में ही मांगी जानी चाहिए। SOP में कहा गया है, “हालांकि, असाधारण मामलों में भी जहां सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति अभी भी अदालत द्वारा मांगी जाती है, अदालत को पहले विकल्प के रूप में वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंस) के माध्यम से पेश होने की अनुमति देनी चाहिए।”एसओपी ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था कि अदालतों को रिट, जनहित याचिका और अवमानना ​​मामलों जैसे मामलों की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिकारियों को तलब करते समय आवश्यक संयम बरतना चाहिए।

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Author: Khabar Logy

Himachal Pradesh

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