लीगल रिपोर्ट
जबरन वसूली के एक मामले में अदालत ने एक महिला और उसके अधिवक्ता को छह-छह माह के साधारण कारावास और दो-दो हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो सरकाघाट सोम देव के न्यायलय ने भादंस की धारा 384 के तहत अभियोग साबित होने पर सरकाघाट तहसील के सनौर (सारी) गांव निवासी लता देवी पत्नी रंजीत सिंह और रोसो (सधोट) निवासी संजय कुमार वर्मा पुत्र जगदीश सिंह को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 जुलाई 2014 को शिकायतकर्ता लाल सिंह पुत्र परस राम को आरोपी लता देवी का मैसेज आया कि वह आरोपी एडवोकेट संजय कुमार वर्मा के कार्यालय में आए क्योंकि वह उनके खिलाफ एक केस करने जा रही है। जिस पर शिकायतकर्ता अन्य लोगों के साथ एडवोकेट के कार्यालय में पहुंचे। वहां पर आरोपी लता देवी भी मौजूद थी। दोनों ने शिकायतकर्ता पर आरोपी लता देवी से छेडछाड करने और दुराचार का प्रयास करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ केस दर्ज करवाने की धमकी दी। उन्होंने शिकायतकर्ता से केस न करने के लिए तीन लाख रूपये रूपये की मांग की। शिकायतकर्ता के पास राशि न होने के कारण उन्होंने अपने रिश्तेदार रमेश कुमार को बुलाया और रमेश कुमार ने आरोपी लता देवी के नाम से तीन लाख रूपये की राशि का एक चेक जारी किया। इसके बाद दोनों पक्षों में एक समझौतानामा लिख दिया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी। वहीं रमेश कुमार ने बैंक में स्टॉप पेमेंट की अर्जी दी गई। जिसके कारण आरोपी को दिया गया चेक बाउंस हो गया। ऐसे में आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता के खिलाफ पुलिस में छेडखानी की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। लेकिन शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस की कोई कार्यवाई न होने के कारण उन्होनें अदालत में 156 (3) के तहत अर्जी दी थी। जिस पर अदालत ने पुलिस को तहकीकात करने के लिए कहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक मनोज कुमार ने की। अभियोजन की ओर से इस मामले में 11 गवाहों के ब्यान कलमबंद किए गए थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों ने जानबूझ कर शिकायतकर्ता को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का डर दिखाया और शिकायतकर्ता को तीन लाख रूपये जारी करने के लिए मजबूर किया। ऐसे में आरोपी के खिलाफ जबरन वसूली का अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने दोनों आरोपियों को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
Author: Khabar Logy
Himachal Pradesh