हमीरपुर . चिट्टे के साथ पकड़ी गई महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय हमीरपुर ने चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को चार साल कठोर कारावास के साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माने का भी भुगतान करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। शनिवार के दिन अतिरिक्त सत्र न्यायधीश हमीरपुर गौरव महाजन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। चिट्टा साथ रखने तथा इसके सेवन करने की धाराओं में दोषी महिला को सजा सुनाई गई है।
जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त 2018 को बस अड्डा हमीरपुर के पास सुमन कुमारी निवासी गांव गटवार डाकघर लेहड़ी सरेल, पुलिस थाना भराड़ी तहसी घुमारवीं जिला बिलासपुर से पुलिस ने 7.32 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज किया गया तथा महिला का मेडिकल भी करवाया गया। मेडिकल में इस बात की पुष्टि हुई कि महिला ने नशे का सेवन कर रखा है। इसके उपरांत मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहा। मामले में 19 गवाहों की गवाही हुई तथा शनिवार को फैसला सुनाया गया। दोषी महिला को धारा 21 एनडीपीएस एक्ट में चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कारावास के साथ ही दोषी को 10 हजार जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। वहीं धारा 27 एनडीपीएस एक्ट में दोषी को छह महीने की सजा सुनाई गई है तथा दस हजार रुपए जुर्माना डाला गया है। जुर्माने का भुगतान न करने की सूरत में दो महीने साधाराण कारावास भुगतना होगा।
Author: Khabar Logy
Himachal Pradesh