हमीरपुर. नादौन बस स्टैंड सवारियां कुचलने के आरोपी चालक को दोषी करार हुए एसीजीएम, नादौन गीतिका कपिला की अदालत ने चालक कश्मीर सिंह गांव असरा टिला तहसील नादौन जिला हमीरपुर को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए आठ महीने का कारावास और 1750 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायावादी आशीष शर्मा के मुताबिक मामला 25 जनवरी 2013
सुबह 7:05 बजे का है। घटनाक्रम के अनुसार चालक कश्मीर सिंह में सुबह 7:05 बजे नादौन बस स्टैंड में बस को स्टार्ट कर रहा था तभी अचानक बस चल पड़ी और बस के देते किनारे खड़े काफी यात्रियों को हिट कर दिया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। केस की तहकीकात एएसआई किस्तेंद्र सिंह एंड एसआई मुकेश कुमार ने की। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायावादी आशीष शर्मा ने की। केस में 36 गवाहों ने अपनी गवाही दी। दोषी चालक कश्मीर सिंह को आईपीसी की धारा 279 में तीन महीने की सजा और 500 रुपए
जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 336 में एक महीने का कारावास और 250 रुपए जुर्माना किया गया है। जुर्माना न देने पर एक दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आईपीसी की धारा 337 में तीन महीने का कारावास और 500 रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा और आईपीसी की धारा 304ए में दोषी चालक को आठ महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना किया गया। जुर्माना न देने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास जेल में काटना पड़ेगा।
Author: Khabar Logy
Himachal Pradesh