स्टेट ब्यूरो. शिमला
हाल ही में आए आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब हिमाचल के शिक्षा विभाग में JBT पदों पर लगे 231 शिक्षकों (बीएड) को नौकरी से हटाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा विभाग में 6 हजार से ज्यादा रिक्त पदों को भरने की है।बता दें कि बीते दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने JBT पदों पर बीएड डिग्रीधारकों को लगाने के नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) के आदेशों को खारिज किया था। इस निर्णय के बाद प्रदेश में JBT प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों ने राहत की सांस ली है। उनकी पोस्ट पर नौकरी कर रहे बीएड को हटाने से उनको मौका मिलेगा। गौरतलब है कि हिमाचल में शिक्षा विभाग ने NCTE के ऑर्डर के आधार पर बैचवाइज कोटे से 231 के करीब बीएड डिग्री धारकों JBT पदों पर नियुक्ति दे दी थी। शिक्षा विभाग ने इन्हें कंडीशनल नियुक्ति दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षा विभाग कोर्ट के ऑर्डर को एग्जामिन कर रहा है। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि किसी को नौकरी पर लगाना या हटाना कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से होगा। मगर, उनकी प्राथमिकता शिक्षा विभाग में 6000 से ज्यादा पदों को भरने की है। नया चयन आयोग गठित होते ही शिक्षा विभाग की भर्तियां शुरू की जाएगी।
Author: Khabar Logy
Himachal Pradesh